बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भी कर सकेंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन, जानिए कितनी होगी लिमिट।
ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) एक ऐसे ट्रांजेक्शन को कह सकते हैं, जिसके लिए इंटरनेट या टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। RBI के अनुसार, ऐसे ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSO) और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट (PSP) को नए गाइडलाइन का पालन करना होगा।
बिना इंटरनेट पैसे होंगे ट्रांसफर
(मोबाइल नेटवर्क की भी नहीं होगी जरूरत)
- रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। आरबीआई के इस प्रोजेक्ट के जरिए बिना इंटरनेट के पैसे ट्रांजेक्शन कर सकेंगे।
- ऑफलाइन पेमेंट (Offline Payment) के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी या टेलीकॉम की जरूरत नहीं पड़ेगी।रिजर्व बैंक ने ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए 200 रुपये की अपर लिमिट तय की है।
- यानी इसके तहत 200 रुपये तक के ऑफलाइन ट्रांजेक्शन (Offline Digital Transaction) की अनुमति दी गई है। इसमें अधिकतम 10 ट्रांजैक्शन यानी कुल 2,000 रुपये तक का ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होगी।
- आरबीआई ने कहा कि एक समय में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए तक का पेमेंट इस तरीके से किया जा सकेगा। लिमिट खत्म होने पर ऑनलाइन के जरिए इसको बढ़ाया जा सकता है।
- एक ऑफलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन (Offline Digital Transaction) एक ऐसा लेनदेन है जिसमें इंटरनेट या कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है। ऑफलाइन मोड के तहत, भुगतान किसी भी चैनल या माध्यम जैसे कार्ड, वॉलेट और मोबाइल एप शेयरिंग का उपयोग करके आमने-सामने (Proximity mode) किया जा सकता है।
टेस्टिंग के बाद दी गई मंजूरी।
इस तरह का पेमेंट सिर्फ आमने-सामने रहकर ही किया जा सकेगा। ऑफलाइन मोड में छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन (Digital Transaction) को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने सबसे पहले कुछ निकायों के साथ सितंबर 2020 से जुलाई 2021 के दौरान टेस्टिंग किया था। इसके बाद आरबीआई ने 6 अगस्त को इससे जुड़ी पायलट स्कीम को मंजूरी दी थी।
एसएमएस या ई–मेल पर मिलेगा अलर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि इस तरह के लेनदेन के लिए किसी दूसरे ऑथेंटिकेशन (Additional factor of authentication (AFA)) की जरूरत नहीं होगी। अर्थात भुगतान करते वक्त CV नंबर या OTP डालने की आवश्यवकता नहीं होंगी, चूंकि ये ट्रांजेक्शन ऑफलाइन है, तो ग्राहक को अलर्ट एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से मिलेगा।
जब ग्राहक का डिवाइस ऑनलाइन व नेटवर्क जोन में आएगा।
आरबीआई ने कहा, “200 रुपये तक के इस ट्रांजैक्शन में अधिकतम 2000 रूपये तक भुगतान कर सकेंगे। बची हुई राशि की पूर्ति केवल ऑनलाइन मोड में हो सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगा डिजिटल लेन-देन।
गांवों और कस्बों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक रूपरेखा जारी की। रिजर्व बैंक के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट में तेजी आने की उम्मीद है।
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